द_एक्सपोज़_मीडिया/मुस्ताक कुरैशी/डेस्क – सक्ती राजपरिवार के प्रमुख धर्मेंद्र सिंह को सक्ती अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सात साल की सजा दी है। राजा धर्मेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया है। वर्तमान मे धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य भी हैं।
29 अप्रैल को निधन हुआ था राजा सुरेंद्र का – सक्ती राजघराने के प्रमुख रहे राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का देहावसान बीते 29 अप्रैल को हुआ है। सुरेंद्र बहादुर सिंह एकीकृत मध्यप्रदेश के समय कैबिनेट मंत्री भी थे। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने धर्मेंद्र को गोद लिया और उन्हे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सुरेंद्र बहादुर सिंह के निधन के बाद राज परिवार के प्रमुख की जवाबदेही धर्मेंद्र को मिली।

संपत्ति विवाद से जोड़कर देखा गया था आरोप – जबकि धर्मेंद्र सिंह पर अनाचार का आरोप लगा तब सुरेंद्र बहादुर सिंह जीवित थे। यह आरोप परिवार के भीतर से ही लगा था। तब इस आरोप को संपत्ति विवाद से जोड़ कर देखा गया। तब खुद सुरेंद्र बहादुर सिंह ने इस आरोप को फर्जी करार दिया और पुलिस पर बगैर जाँच एफआईआर किए जाने के आरोप लगाए थे।
सक्ती कोर्ट का फैसला – सक्ती कोर्ट की स्पेशल जज श्रीमती गंगा पटेल (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने मामले के विचारण के बाद धर्मेंद्र सिंह के विरुध्द आरोप प्रमाणित पाया और उन्हें धारा 376 के मामले में सात वर्ष और धारा 450 में पांच वर्ष की सजा दी है। धर्मेंद्र सिंह के विरुध्द पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पंक्तियों के लिखे जाने तक न्यायालय के आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं हुई है ।